प्रदेश में फायदे वाली सहकारी समितियां रख सकेंगी कर्मचारी, राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन के बाद दी अनुमति

By: Nov 21st, 2023 12:07 am

राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन के बाद दी अनुमति

हिमाचल में 5223 समितियां 1000 चल रही लाभ में

सहकारी बैंकों के लिए पहले से ही अलग है व्यवस्था

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

हिमाचल प्रदेश में अब लाभ वाली सहकारी समितियां अपने यहां कर्मचारियों की भर्ती कर सकेंगी। इसके लिए इन्हें सिर्फ रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटीज को केस भेजना होगा। यह सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। पिछले शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1971 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसके अनुसार फायदे वाली सहकारी समितियां अपनी जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती कर सकेंगे। वर्तमान में हिमाचल में 5223 सहकारी समितियां कम कर रही हैं। इनमें से करीब 1000 सहकारी समितियां ऐसी हैं, जो लाभ में चल रही हैं। इन समितियां के पास इससे पहले कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं था। राज्य सरकार ने सिर्फ सहकारी बैंकों को ही निदेशक मंडल के माध्यम से यह अधिकार दिया हुआ था।

अब सहकारी समितियां, जिनका व्यवसाय अच्छा है और जो फायदे में चल रही हैं, वे भी कर्मचारियों की भर्ती के लिए पंजीयक सहकारी सभाएं को अपना केस भेज सकेंगे। नियमों में किए गए इस संशोधन में पूरी प्रक्रिया को भी बताया गया है। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटीज अब संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी करेंगे। हिमाचल में सहकारिता का आधार शुरू से ही अच्छा रहा है। यही वजह है कि राज्य में 5223 सहकारी समितियां इस वक्त कम कर रही हैं। इनमें बिलासपुर में 219, चंबा में 263, देहरा में 227, धर्मशाला में 231, हमीरपुर में 291, जुब्बल में 229, किन्नौर में 100, कुल्लू में 639, लाहुल-स्पीति में 135, मंडी में 676, नूरपुर में 247, पालमपुर में 311, शिमला में 498, सिरमौर में 316, सोलन में 448 और पुणे में 393 सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों की यह संख्या सर्कल आधार पर हैं। इनकी लंबे समय से मांग थी कि अपनी जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया जाए। अब कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। सहकारिता के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कैबिनेट ने सहकारी समितियों को और अधिकार देने के लिए नियमों में संशोधन किया है।


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