दस साल सजा…एक लाख जुर्माना
विशेष न्यायाधीश चिराग भानू सिंह की अदालत ने पोकसो की धारा छह के तहत सुनाया फैसला
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-बिलासपुर
विशेष न्यायाधीश बिलासपुर चिराग भानू सिंह की अदालत ने एक महत्त्वपूर्ण फैसला करते हुए पवन कुमार सुपुत्र रामलाल निवासी समलेटू जिला बिलासपुर को पोकसो की धारा छह के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में उसे अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले के तथ्यों की जानकारी देते हुए जिला न्यायावादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि 17 अगस्त 2019 को नाबालिग पीडि़ता के पिता ने जिला बिलासपुर पुलिस के समक्ष शिकायत पत्र दिया था कि उसकी नाबालिग बेटी को दोषी पवन कुमार बहना-फुसला कर 14 अगस्त 2019 को शाम के समय अपने घर समलेटू ले गया तथा उसके साथ दो दिन तक दुराचार किया।
बिलासपुर पुलिस ने मामला दर्ज करके इसकी व्यापक तफतीश इंस्पेक्टर यशवंत परमार ने अमल में लाई तथा तफतीश मुक्कमल होने पर 16 अक्तूबर 2019 को माननीय अदालत में समायत हेतू पेश किया। विशेष न्यायाधीश बिलासपुर ने 20 जनवरी 2020 को दोषी पर आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने कुल 20 गवाह पेश किए तथा बचाव पक्ष ने कोई गवाह पेश नहीं किया। दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने के उपरांत मंगलवाार को विशेष न्यायाधीश ने दोषी पवन कुमार को उपरोक्त अपराध का दोषी माना तथा 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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