केजरीवाल सरकार का विज्ञापन का पैसा रैपिड रेल में लगा देंगे, प्रोजेक्ट को बजट न जारी करने पर SC की फटकार
415 करोड़ रुपए देने को अब सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली
आरआरटीएस प्रोजेक्ट (रैपिड रेल) के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बजट नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए अपना हिस्सा (415 करोड़ रुपए) 28 नवंबर तक चुकाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं किया गया, तोआप सरकार द्वारा विज्ञापनों पर खर्च किया जाने वाला पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जुलाई में भी केजरीवाल सरकार से नाराजगी जाहिर की थी और प्रोजेक्ट के लिए पैसा जारी करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? हम आपके (दिल्ली सरकार) विज्ञापन बजट पर स्टे लगा देंगे। हम इसे अटैच कर देंगे और यहां लगाएंगे। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बैंच ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार के विज्ञापन फंड को प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया जाए।
हालांकि, इस आदेश को एक सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित रखा गया है। सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि यदि एक सप्ताह में दिल्ली सरकार फंड ट्रांसफर नहीं करती है, तो यह आदेश लागू हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट प्रभावित होते हैं और पैसा विज्ञापन पर खर्च किया जा रहा है, तो हमें कहना पड़ेगा कि पैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भेज दिया जाए। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने एक सप्ताह का समय मांगा। जस्टिस कौल ने कहा कि मामले को एक सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाएगा और यदि फंड नहीं दिया गया, तो आदेश प्रभावी हो जाएगा।
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