मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हटाने व संशोधन को करें आवेदन
दिव्य हिमाचल ब्यूरो— रिकांगपिओ
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर तोरूल रवीश ने जारी बयान में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 27 अक्तूबर से 09 दिसंबर, 2023 तक चलाया जा रहा है। यह अभियान किन्नौर विधान सभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रो पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से चलाया जा रहा है। ऐसे सभी पात्र नागरिक जिनकी आयु 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी होगी तथा नागरिक संबंधित क्षेत्र का निवासी हो, ऐसे सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करने के लिए 09 दिसंबर तक प्रारूप.6 पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि वेबसाइट में भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान विशेष अभियान दिवस 04 नवंबर, 05 नवंबर, 18 नवंबर 2023 व 19 नवंबर, 2023 को भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल वोटर हेलपलाइन एप के माध्यम से भी ई.रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि जिस नागरिक का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज नही होगा तो वह लोकसभा निर्वाचन.2024 में मत देने के अधिकार सें वंचित रह जाएगा। इसके अतिरक्त यदि किसी ऐसे मतदाता का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची से कटवाना है जिसकी मृत्यु हो गई है, स्थान में निवास नहीं करता है या किसी अन्य कारण से अयोग्य है तो इस स्थिति में मतदाता सूचि में दर्ज नाम को हटाने के लिए फार्म.7 भरकर आक्षेप करें। उन्होंने बताया कि संशोधन, शुद्धि ,निवास स्थानांतरण के लिए फॉर्म.8 भरकर आवेदन करें। इसके अलावा विद्यमान निर्वाचक नामावली में ऐपिक प्रतिस्थापन दिव्यांगजन चिहृांकित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधारध्निवास स्थानांतरण के लिए भी फॉर्म.8 भरकर आवेदन करें।
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