जेल के डर से 2008 से TGT रेगुलर, HC की चेतावनी के दो दिन बाद विभाग से जारी किए आर्डर
प्रदेश उच्च न्यायालय की चेतावनी के दो दिन बाद ही शिक्षा विभाग से जारी किए आर्डर
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला
दो दिन पहले हिमाचल हाई कोर्ट ने कुलदीप चंद बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को जेल भेजने की चेतावनी दी थी। उसी केस में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आर्डर जारी कर दिया। इस आदेश के अनुसार 2008 में बैचवाइज भर्ती के तहत नियुक्त टीजीटी और सरकारी अधिग्रहण में लिए गए कालेज के स्टाफ को नियुक्ति की तिथि से ही अब रेगुलर कर दिया है। इस तरह के मामले में कई तरह की याचिकाएं हाई कोर्ट में हुई थी और इनमें यह पाया गया था कि 2008 में जिन टीजीटी को अनुबंध पर नियुक्त किया था, उनके भर्ती नियमों को 22 अक्तूबर 2009 को संशोधित किया था। यानी जब यह अनुबंध पर नियुक्त किए गए, तब नियमों में अनुबंध का प्रावधान ही नहीं था। इसी आधार पर ही सरकार यह केस हार गई थी, लेकिन ऑर्डर को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था। यही कारण है कि हाई कोर्ट से शिक्षा सचिव को अवमानना के मामले में चेतावनी दी गई थी।
इसी चेतावनी के दो दिन के भीतर ही शिक्षा विभाग ने बैचवाइज टीजीटी और सरकारी अधिग्रहण वाले कालेज के स्टाफ के लिए नियुक्ति की तिथि से ही रेगुलराइजेशन के आर्डर कर दिए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी किए इन आदेशों में कहा गया है कि इन टीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति की तिथि से ही डीम्ड रेगुलर कर्मचारी माना जाएगा और संबंधित प्रिंसिपल और हैडमास्टर उनके वित्तीय लाभ वित्त विभाग के जारी निर्देशों के अनुसार आने वाले समय में जारी करेंगे। यह निर्देश सात जनवरी, 2012 और 17 सितंबर, 2022 के है। इस आदेश के बाद इन टीजीटी शिक्षकों और टेकन ओवर कालेज के स्टाफ को एक बड़ी राहत मिल गई है।
पीटीए लेक्चरर्स को दो साल का अतिरिक्त लाभ
शुक्रवार को ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने 670 पीटीए लेक्चरर्स को भी राहत दी है। जिन पीटीए लेक्चरर्स को 20 अगस्त, 2020 से रेगुलर किया था, उन्हें अब पहली अप्रैल, 2018 से रेगुलर माना जाएगा और उनके सभी वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे। कोर्ट के फैसले के अनुसार 31 दिसंबर, 2023 से पहले 40 फीसदी एरियर का भुगतान करना होगा, जबकि शेष 60 फीसदी एरियर अगले दो साल में दो किस्तों में दिया जाएगा।
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