पेशी में नहीं पहुंचे केसीसी बैंक के दो लोन डिफाल्टर

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-हमीरपुर
कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से लोन लेकर पैसा वापस न करने वाले चार डिफाल्टरों की पेशी सहकारी बुधवार को सहकारी सभा कार्यालय हमीरपुर में हुई। इस पेशी में चार में से दो डिफाल्टर ही हाजिर हुए। पेशी से अनुपस्थित रहने वाले डिफाल्टरों को अब सहकारिता विभाग की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी किए जाएंगे तथा उनकी और उनके गारंटरों की संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा जिन दो डिफाल्टर ने पेशी में अपना पक्ष रखा है, उन्हें पांच दिन के भीतर लोन अदा करने का समय दिया गया है। सहकारिता विभाग धर्मशाला के समाहर्ता एवं डिप्टी रजिस्ट्रार ई. प्रत्युष चौहान ने जिला हमीरपुर के चार दोषी ऋणियों के खिलाफ प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 75 के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए गए थे।

इनकी पेशी छह दिसंबर को सहायक पंजीयक कार्यालय हमीरपुर में रखी गई है । इन ऋण दोषियों से लगभग 47 करोड़ की रिकवरी होनी है। साथ ही जिला ऊना के नौ ऋण दोषियों को भी डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं जिनकी पेशी सात दिसंबर को हमीरपुर में ही रखी गई है। डिमांड नोटिस में स्पष्ट कहा गया था कि यदि इस अंतिम मौके में भी ऋण दोषी रन को चुकाने के लिए सहमति नहीं देते हैं अथवा पेशी में उपस्थित नहीं होते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बुधवार को हुई पेशी में दो ऋण दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तय हो गई है। इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए जा सकते हैं तथा अधिकतम 30 दिन की जेल की सजा भी हो सकती है। इन डिफाल्टर के गारंटरों की चल अचल संपति नीलाम करके रिकवरी की जाएगी। सहकारिता विभाग धर्मशाला के समाहर्ता एवं डिप्टी रजिस्ट्रार ई. प्रत्युष चौहान ने कहा कि दो डिफाल्टर पेशी में नहीं आए हैं उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाएगी। इन डिफाल्टरों को अरेस्ट वारंट भी जारी किया जाएगा जबकि दो अन्य डिफाल्टर पांच दिन के भीतर ऋण अदा करने का समय दिया गया है।