मतदाता जागरूकता वैन रवाना, लोगों को पंजीकृत करने के साथ वोट के अधिकार पर करेगी शिक्षित
नीलम ठाकुर — मोहाली
व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम (स्वीप) के तहत जागरूकता गतिविधियों को जारी रखते हुए उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी आशिका जैन ने जनता को मतदाता के रूप में खुद को पंजीकृत करने के साथ-साथ अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का निर्देश दिया। सोमवार को जिला प्रशासन परिसर से एक एलईडी जागरूकता वैन का शुभारंभ किया गया। सुश्री जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष सरसरी पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार नए मतदाता 27 अक्टूबर से नौ दिसंबर, 2023 तक अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
इस प्रयोजन के लिए पहली जनवरी, 2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक मतदाता बनने के पात्र हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन या मोबाइल ऐप वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड करके लॉग इन कर सकता है और निर्धारित तिथि से पहले आसानी से खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत कर सकता है। उन्होंने कहा कि एलईडी यह वैन भारत के चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब द्वारा चुनाव के दौरान मतदाता बनने और अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने का संदेश देने के उद्देश्य से चलाई गई है। वान जिले के सभी तीन विधानसभा क्षेत्र यानी खरड़-52ए एसएएस यह दो दिनों तक नगर.53 और डेराबस्सी-112 को कवर करेगा। (एचडीएम)
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