चरस तस्करी के दो मामलों में 12 और दस साल की कैद

दिव्य हिमाचल ब्यूरो- मंडी
मंडी के विशेष न्यायाधीश ने चरस तस्करी के दो मामलों में कठोर कैद व जुर्माने सजा सुनाई है। पहले मामले में 29 सितंबर 2020 को जोगिंद्रनगर पुलिस ने नाके दौरान 1.947 ग्राम चरस आरोपियों से पकड़ी थी। जिनके खिलाफ कोर्ट में चालान दर्ज किया गया। जिस पर अब अदालत ने चार अभियुक्तों को चरस की खरीद फरोक्त के आरोप सिद्ध होने पर आही चंद पुत्र मनसा राम गांव बातासेर डाकघर बस्सी तहसील गोहर, ओम प्रकाश पुत्र केशव राम गांव सरी डाकघर कुन्नू तहसील पधर, मनीष कुमार पुत्र संत राम गांव सरी कुन्नू पधर और रति राम उर्फ छिड़ा राम पुत्र धूपू राम गांव धरमेहड़ झटींगरी पधर को 12-12 साल की कठोर कैद व 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर सभी दोषियों को 14-14 महीने की और सजा भुगतनी होगी। इनमें से दो दोषियों ओम प्रकाश व मनीष कुमार को अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत अलग से 2-2 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज के अनुसार इन चारों के पास से 1947 ग्राम चरस एक कार एचपी 01एम. 3270 से बरामद हुई थी।

यह मामला मुख्य आरक्षी रजनीश कुमार की अगुवाई में जोगिंद्रनगर के नागचला में लगाए गए नाके के दौरान पकड़ा गया था। इसमें 19 गवाहों ने अदालत में अपने बयान दर्ज करवाए। एक अन्य मामले में 1.162 ग्राम चरस रखने के दोषी रमजान पुत्र मोहम्मद यासिन गांव थाटीधार डाकघर हुरला तहसील भुंतर जिला कुल्लू को 10 साल की कठोर कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना न दिया तो उसे 1 साल की सजा और भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज के अनुसार दोषी के पास 23 जनवरी 2018 को थाना औट के तहत चेंकिंग के दौरान रात तो साढ़े दस बजे एक कार एचपी 58.3898 में यह चरस मिली थी। मुख्य आरक्षी थाना औट मुकेश कुमार ने मामले की जांच की और इस मामले में अदालत ने 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए।