किन्नौर में दो चोरों को भेजा जेल

न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ के मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई सजा

दिव्य हिमाचल ब्यूरो—रिकांगपिओ
न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ जिला किन्नौर के मुख्य न्यायाधीश धीरू ठाकुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए चोरी व घर के ताले तोडऩे के मामले में दो आरोपिओं को आईपीसी की धारा 457ए 380ए 411 तथा 34 के तहत दोषी करार देते हुए जुर्मंाना तथा कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायवादी किन्नौर ने बताया कि 18 फरवरी, 2014 को शिकायतकर्ता ने अपने भाई के मकान के ताले टूटने की शिकायत भावानगर थाने में दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि वे स्वयं तथा उसका भाई अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर जालंधर गए थे तथा 17 फरवरी, 2014 को जब वह वापस आया तो दूसरे दिन सुबह देखा तो उसके भाई राम लाल के मकान की ऊपरी मंजिल के कमरे तथा कमरे में रखी अलमारी का ताला टूटा हुआ था, जिसमें से सोने आदि के आभूषण चोरी हुए थे।

इस पर पुलिस ने छानबीन करके दो आरोपियों को पकड़ा तथा आरोपियों ने बताया कि उन्होंने राम के घर से एक सोने का हार, दो त्रिमोली, चार अंगूठी तथा एक मोबाइल चोरी किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में अदालत ने 13 गवाहों के बयान दर्ज किए तथा एक दोषी को धारा 380 के तहत एक वर्ष की सजा दस हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 457 में तीन वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे आरोपी को धारा 411 आईपीसी के तहत बीस हजार रुपए के जुर्माने व अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक कोर्ट में रहने की सजा सुनाई जबकि दूसरे आरोपी द्वारा जुर्माने का भुगतान कर दिया गया।