किसानों का दिल्ली कूच: बैरिकेड्स तोडऩे वाली मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान; हाई अलर्ट
शंभू-खनौरी बॉर्डर पर दो हजार ट्रैक्टर; आज 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे, घमासान की आशंका
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — चंडीगढ़
शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे पंजाब के किसान बुधवार को दिल्ली रवाना होंगे। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के बैरिकेड्स तोडऩे के लिए किसान जेसीबी और हाईड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुंच गए हैं। इसके अलावा बुलेटप्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है। इनको इस तरह से डिजाइन कराया गया है कि इन पर आंसू गैस के गोलों का भी असर न हो। किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला केंद्र के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया है। केंद्र ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी पांच फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। किसानों ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमने एक्सपर्ट और किसानों से केंद्र के प्रस्ताव पर बात की। इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रस्ताव हमारे हित में नहीं है। हमारी एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग पूरी हो। एमएसपी देने के लिए 1.75 लाख करोड़ की जरूरत नहीं है। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि हरियाणा सरकार हमारे खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पंजाब-हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर दो हजार ट्रैक्टर बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं।
किसानों के मुताबिक करीब 1200 ट्रॉली शंभू बॉर्डर और 800 से ज्यादा खनौरी बॉर्डर पर खड़ी हैं। जो बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली जाने के लिए हरियाणा बॉर्डर में घुसेंगी। उधर, किसानों के दिल्ली की ओर कूच के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। यदि किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है, तो वे अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते। इस लेकर कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऐक्ट का हवाला दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि आप किसानों को क्यों एकत्रित होने दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को अगली सुनवाई पर इस विषय को लेकर आयोजित की गई बैठक के परिणाम और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
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