कितनी पुरानी है आपकी गाड़ी…स्क्रैप पॉलिसी की अधिसूचना जारी, 25 प्रतिशत तक मिलेगी छूट
स्टाफ रिपोर्टर—शिमला
प्रदेश सरकार ने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पॉलिसी बना दी है। प्रदेश सरकार ने कॉमर्शियल के साथ-साथ निजी वहनों को भी स्क्रैप करने के लिए पॉलिसी बनाई है। प्रदेश सरकार ने पॉलिसी में निजी और कॉमर्शियल वाहनों को बड़ी रियायतें दी हैं। निजी वाहनों को 25 प्रतिशत और कामर्शियल वाहनों को स्क्रैप करने पर 15 फीसदी तक की छूट दी जाएगी।
परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम ने वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कि यह छूट पुरानी गाड़ी स्क्रैप करके नई गाड़ी के पंजीकरण और स्टेट रोड टैक्स में दी जाएगी। प्रदेश सरकार का उद्देश्य लोगों को पुराने वाहन स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदूषण फैलाने वाले वाहन सडक़ों से हटाए जा सके। प्रदेश में करीब 15 साल में स्क्रैप कराने होंगे प्राइवेट व्हीकल इस छूट का फायदा कॉमर्शियल व्हीकल ऑनर आठ साल के भीतर और प्राइवेट गाड़ी के मालिक 15 साल तक उठा सकेंगे।
निजी वाहनों को 15 साल पूरा होने के बाद स्क्रैप करवाने पर यह छूट नहीं मिलेगी। कॉमर्शियल वाहनों को आठ साल पूरा होने से पहले स्क्रैप कराना होगा। तभी वाहन मालिकों को प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली इस छूट का फायदा मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के प्रत्येक जिला में स्क्रैपिंग सेंटर खोल रही है। प्रदेश सरकार इन वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक-एक स्क्रैप सेंटर खोलने जा रही है। यहां ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे, जो किसी अधिकारी के हस्तक्षेप के बगैर गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। फिटनेस में फेल होने वाले वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। इसके बाद ऐसे वाहनों को सडक़ों पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
स्क्रैप सेंटर के लिए 20 तक करें आवेदन
स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए प्रदेश में पंजीकृत सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म या कंपनी से 20 फरवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। केंद्र खोलने के लिए संबंधित कंपनी व फर्म को परिवहन निदेशक कार्यालय में आवेदन करना होगा। स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए बेरोजगार युवाओं सहित पंजीकृत सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म या कंपनी भी आवेदन कर सकती है। आवेदन आने के बाद परिवहन विभाग इनकी स्क्रूटनी करेगा।
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