नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाना होगा एलईडी का पैसा

जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी व ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर को ठोंका 30 हज़ार हर्जाना

स्टाफ रिपोर्टर- धर्मशाला
जिला उपभोक्ता आयोग ने वीडियोकॉन कंपनी और उसके ऑथोराईज्ड सर्विस सेंटर को ग्राहक को नौ प्रतिशत ब्याज सहित एलईडी टीवी की 23 हजार 190 की राशि देने के आदेश दिए हैं। साथ ही आयोग ने 15 हजार रुपए बतौर मुआवजा व 15 हजार रुपए न्यायालयी शुल्क भी उपभोक्ता को देने के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर ने सुरजीत सिंह राणा निवासी महैरना तहसील कांगड़ा की शिकायत पर यह फैसला सुनाया है। आयोग के समक्ष सुरजीत सिंह राणा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने नरवाणा बाजार योल स्थित एक दुकान से 17 जुलाई, 2018 को 23 हजार 190 रुपए में वीडियोकॉन की एलईडी टीवी खरीदा था। इसके बाद जनवरी 2019 में एलईडी में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। जिस पर उन्होंने दुकानदार को इसे रिप्लेस करने के लिए कहा।

दुकानदार ने ग्राहक को कंपनी के पालमपुर स्थित वीडियोकॉन कंपनी के ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर टेक केयर इंडिया के बारे में बताया और वहां संपर्क करने की सलाह दी, जिस पर सुरजीत सिंह ने दुकानदार द्वारा बताए सर्विस सेंटर में संपर्क किया और 2-3 दिन बाद सेंटर की तरफ से एक कर्मचारी उनके घर में टीवी की मरम्मत के लिए आया, परंतु कर्मचारी भी तकनीकी खराबी का पता नहीं लगा पाया और एलईडी को अपने साथ ले गया। इसके बाद उपभोक्ता द्वारा कई बार कर्मचारी से संपर्क किया और एलईडी की डिलीवरी बारे पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक जबाब नहीं मिला। इसके बाद आयोग के समक्ष पहुंची शिकायत में दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए तथ्यों को जांचने के बाद उक्त आदेश सुनाया गया।