मैतेई को नहीं मिलेगा ST का दर्जा, जिस फैसले से जल उठा था मणिपुर, अब हाईकोर्ट ने उसे पलटा

By: Feb 22nd, 2024 4:56 pm

इंफाल। मणिपुर के मैतेई समुदाय को अब अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा नहीं मिलेगा। मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने 2023 के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट का मामना है कि मैतेई को जनजाति का दर्जा देने से राज्य में जातीय अशांति बढ़ सकती है। बता दें कि मणिपुर हाईकोर्ट ने 27 मार्च 2023 को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करे। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में जातीय हिंसा भड़क गई थी। पूरा मणिपुर हिंसा की आग में जल उठा था। इस हिंसा से राज्य में करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है।


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