प्रमाणित विद्युत उपकरणों को ही बाजार से खरीद कर प्रयोग में लाएं

कामधेनु हितकारी मंच नम्होल में पब्लिक इंट्रैक्शन कार्यक्रम के तहत जागरूकता बैठक आयोजित

निजी संवाददाता-जुखाला
हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा सूचना प्रबंधन की बढ़ती हुई आवश्यकता और उपयोग के मध्यनजर एवं नियामक आयोग के निर्देशानुसार विद्युत आपूर्ति संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में गुरूवार को विद्युत मंडल बिलासपुर के अंतर्गत कामधेनु हितकारी मंच (नम्होल) बिलासपुर में पब्लिक इंट्रेक्शन कार्यक्रम के तहत जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बोर्ड के कंसलटेंट अनुराग पराशर ने जानकारी देते हुए ईज ऑफ डुईंग बिजनेस, विद्युत सुरक्षा बचाव, सौर ऊर्जा जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सही सूचना देना सभी विभागों के कर्मचारियों का कर्तव्य है और बोर्ड के कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उन्होंनेेे कहा कि प्रमाणित विद्युत उपकरणों को ही बाजार से खरीद कर प्रयोग में लाएं। उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में तथा बरसात के मौसम में पेड़ और बिजली के खंभों के पास नहीं जाना चाहिए। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में लोग अपने पालतू जानवरों को घरों के नजदीक बिजली के खम्बों में बांध देते हैं जो कि एक लापरवाही का कारण है और कभी भी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा के प्रति सावधानी ही दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे बेहतर उपाय है। उन्होंने उपभोक्ताओं द्वारा मीटर लेते समय दी गई सिक्योरिटी राशि के ऊपर सालाना ब्याज राशी प्रत्येक वर्ष 30 जून के पश्चात प्रदान किए जाने का प्रावाधानों के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने बैठक के दौरान उपभोक्ताओं को बिजली के अनाधिकृत प्रयोग और चोरी पर विभिन्न प्रकार की सजाओं के प्रावधान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सेक्शन 126 के अतर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, यानि बिजली के अनाधिकृत प्रयोग पर भारी राशि चुकानी पड़ती है। सेक्शन 135 के अतर्गत सीधी चोरी, क्षतिपूर्ति राशि के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए कामधेनु हितकारी मंच के सेक्रेटरी जीत राम कौंडल ने बोर्ड का धन्यवाद किया।