आ गए चुनाव…लग गई आचार संहिता

लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही अब योजनाओं के होडिंग-बैनर हटाने के आदेश

दिव्य हिमाचल ब्यूरो- नाहन
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश सहित सिरमौर जिला में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता शनिवार 16 मार्च, 2024 से लागू होकर मतगणना संपन्न होने यानी छह जून, 2024 तक लागू रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने शनिवार को नाहन में आदर्श आचार संहिता की स्टैंडिग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस सम्मेलन के अवसर पर यह जानकारी प्रदान की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के समस्त प्रावधानों की सख्ती से अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए कहा है। सुमित खिमटा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की स्टैंडिग कमेटी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत आने वाले विभिन्न मामलों की निगरानी करेगी और नियमानुसार उनका निपटारा किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया है कि लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों के बारे में जानकारी समय-समय पर आयोजित स्टैंडिग कमेटी की बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान कर दी गई है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान संहिता की किसी भी प्रकार से उल्लंघना न हो।

उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य सभी राजनैतिक दलों और चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को चुनाव में बराबर का अवसर प्रदान करने और निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी बनाना है। सुमित खिमटा ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न हो। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के उदघाटन और शिलान्यास पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा और कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जा सकेगा। केवल पहले से चल रहे विकास कार्यों को ही जारी रखा जा सकेगा। इसके अलावा अत्याधिक जरूरी कार्यों को केवल निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के लिए विभिन्न निगरानी टीमों का गठन किया गया है और सभी टीमों के प्रभारी और सदस्य आबंटित कार्यों को बिना किसी भेदभाव के साथ गंभीरतापूर्वक संपन्न करना सुनिश्चित बनाएंगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एलआर वर्मा, तहसीलदार निर्वाचन महेंद्र ठाकुर तथा अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पहली जून को होंगी लोकसभा चुनाव की वोटिंग
जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 में शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत अधिसूचना जारी करने की तिथि सात मई, 2024 तय की गई है। उन्होंने बताया कि मतदान की तिथि एक जून, 2024 निर्धारित की गई है, जबकि मतों की गणना चार जून, 2024 को की जाएगी। इसी प्रकार नामांकन की तिथि 14 मई, 2024 निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन जांच की तिथि 15 मई, 2024 और नाम वापसी की तिथि 17 मई, 2024 तय की गई है।

शिमला संसदीय क्षेत्र में 4,00,792 मतदाता डालेंगे वोट
जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक जून, 2024 को होने वाले मतदान में सिरमौर जिला के पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 4,00,792 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन मतदाताओं में 2,09,004 पुरुष तथा 1,91,785 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिला में कुल 589 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि जिला के पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में 77,492 मतदाता, नाहन निर्वाचन क्षेत्र में 86,029 मतदाता, श्रीरेणुकाजी क्षेत्र में 74,890 मतदाता, पांवटा साहिब में 85,347 मतदाता तथा शिलाई में 77,034 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला में तृतीय लिंग के रूप में केवल तीन मतदाता दर्ज हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे।

शिकायत के लिए इन नंबरों पर दें जानकारी
सुमित खिमटा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत उपायुक्त आबकारी एवं कराधान के कार्यालय नाहन में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जहां पर आमजन चुनाव के दौरान शराब के अवैध ढुलाई, भंडारण और वितरण की शिकायत दर्ज की जा सकती है। नियंत्रण कक्ष का नंबर 01702-222361 तथा व्हाट्स ऐप नंबर 94182-34060 रहेगा।