बेटी से रेप करने वाले पिता को जेल

अदालत ने सात साल की सजा व तीन लाख रुपए मुआवजा देने के दिए आदेश

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-बिलासपुर
विशेष न्यायाधीश कंवर चिराग भानू सिंह की अदालत ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसके तहत सलीम हुसैन पुत्र मकसूद को पोकसो की धारा 9 में दोषी ठहराते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि 50 हजार रूपए जुर्माना राशि अदा करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त अदालत ने तीन लाख रूपए बतौर मुआवजा राशि पीडि़ता को अदा करने के आदेश भी दिए हैं। जुर्माने की रकम भी पीडि़ता को देनी होगी। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि 15 अगस्त 2020 को 13 वर्षीय नाबालिग पीडि़ता ने जिला बिलासपुर के एक थाना में केस दर्ज करवाया था कि इसका पिता दोषी सलीम हुसैन जो कि जिला बिलासपुर में किसी जगह चाय इत्यादि की रेहड़ी लगाता था ने सुबह दस बजे इसकी मां से लड़ाई झगड़ा करके घर से निकाल दिया तथा इसका भाई भी रेहड़ी पर चला गया तो सुबह ग्यारह बजे क्वार्टर में पीडि़ता अकेली थी तो घर में आकर इसके साथ जोर जबरदस्ती कर गलत कार्य किया। मामला दर्ज कर उपनिरीक्षक ज्योति ने तफ्तीश की।

अन्वेषण के दौरान पीडि़ता एवं दोषी का मेडिकल परीक्षण किया गया। पीडि़ता के बयान धारा 164 के तहत दर्ज कर मैजिस्टे्रट की अदालत में करवाए गए तथा अन्य साक्ष्य भी जुटाए। दोषी द्वारा जघन्य कृत्य की पुष्टि डीएनए मिलान के दौरान हुई। मामला अदालत में 12 जनवरी 2021 को पेश किया गया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने 26 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष में कोई भी गवाह पेश नहीं किया। माननीय विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला अदालत में सुनाया जिसके तहत दोषी को उपरोक्ता सजा सुनाई गई।

15 अगस्त को किया था मामला दर्ज
जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि 15 अगस्त 2020 को 13 वर्षीय नाबालिग पीडि़ता ने जिला बिलासपुर के एक थाना में केस दर्ज करवाया था कि इसका पिता दोषी सलीम हुसैन जो कि जिला बिलासपुर में किसी जगह चाय इत्यादि की रेहड़ी लगाता था ने सुबह दस बजे इसकी मां से लड़ाई झगड़ा करके घर से निकाल दिया।