एपीआरओ को मिलेंगे अब सभी वित्तीय लाभ

By: Apr 2nd, 2024 10:44 pm

ताज मोहम्मद केस में आए फैसले के आधार पर मिली राहत

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला

अनुबंध की प्रथम नियुक्ति से सीनियोरिटी और सभी तरह के वित्तीय लाभ अब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में नियुक्त अस्सिटेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को भी मिलेंगे। ये कर्मचारी भी सिविल सप्लाई के ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार केस में आए फैसले के अनुसार राहत के लिए कोर्ट गए थे। न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की अदालत ने तीन अगस्त 2023 को ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार केस की जजमेंट के अनुसार इन्हें भी यह राहत देने की आदेश दिए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को समयबद्ध तरीके से भुगतान करने को भी कहा है। ताज मोहम्मद के केस में हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट तक हार गई है। आखिर में लोक निर्माण विभाग के एक मामले के आधार पर रिव्यू पिटीशन हिमाचल हाईकोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन ये भी खारिज हो गई है। इसके बाद इस फैसले को लागू करने के लिए राज्य सरकार को अब फाइल भेजी गई है।

इससे पहले आयुर्वेद विभाग से शीला देवी मामले में आई जजमेंट को लागू करने के लिए फाइनांस सेक्रेटरी अब फॉर्मेट बना रहे हैं। शीला देवी मामले में अनुबंध अवधि को पेंशन के लिए गिने जाने का आदेश दिया गया है, लेकिन ताज मोहम्मद जजमेंट को लागू करने की वित्तीय देनदारी ज्यादा है। इसलिए राज्य सरकार को इस केस को लेकर सोच समझकर फैसला लेना होगा। इसी बीच, इस जजमेंट के आधार पर बाकी विभागों के कर्मचारी भी अनुबंध अवधि का वित्तीय लाभ लेने के लिए अब कोर्ट जा रहे हैं।


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