पहली जुलाई, 2024 से लागू होगी भारतीय न्याय संहिता

By: Apr 3rd, 2024 12:07 am

तीन नए कानूनों पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने ली बैठक

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला

कानून और व्यवस्था के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए कानून हिमाचल में पहली जुलाई, 2024 से लागू हो रहे हैं। इन्हें प्रभावी बनाने के लिए मंगलवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की। इस बैठक में नव अधिनियमित आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में पहली जुलाई, 2024 से नए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और सभी संबंधित विभागों में उचित प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस, न्याय अधिकारियों, राज्य फोरेंसिक विज्ञान, जेल अधिकारियों एवं फील्ड स्टाफ को नए कानूनों के संबंध में डिजिटल तकनीक का प्रयोग कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

डिजिटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों में आधुनिक तकनीक को समाहित किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि कानून के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के अपराध और आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम में परिवर्तन किया जाएगा। इसके अंतर्गत सिस्टम के सॉफ्टवेयर को नए कानूनों के आधार पर अपडेट किया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, डीजीपी संजय कुंडू, महानिदेशक कारावास एसआर ओझा, सचिव विधि शरद कुमार लगवाल, निदेशक अभियोजन मोहिंद्र चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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