स्माईलैक्स फार्मा के दवा उत्पाद लाइसेंस-अनुमतियां रद्द
साइकोट्रोपिक दवाओं के निर्माण और अवैध आपूर्ति पर बड़ी कार्रवाई
एक और कंपनी पर राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन जल्द ही उठाने वाला है कड़े कदम
विपिन शर्मा — बददी
राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन ने साइकोट्रोपिक दवाओं के निर्माण और अवैध आपूर्ति में घिरी बद्दी की स्माईलैक्स फार्माकेम कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के तमाम दवा उत्पाद लाइसेंस और अनुमतियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। स्माईलैक्स फार्माकेम के पास नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदाथों से सबंधित उत्पाद निर्माण के पांच लाइसेंस थे, जिन्हें ताजातरीन घटनाक्रम के बाद रद्द कर दिया गया है।
स्माईलैक्स के बाद बायोजेनेटिक ड्रग्स कंपनी के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई अगले एक-दो दिन में अमल में लाई जाएगी। यहां उल्लेखनीय है कि पंजाब पुलिस के एसटीएफ की बीते सप्ताह स्माईलैक्स पर की गई कार्रवाई के बाद राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन को तमाम आरोपों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब-तलब किया था, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने तय अवधि में जवाब नहीं दिया।
इसके बाद राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्माईलैक्स के नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक से सबंधित सभी दवा उत्पाद के लाइसेंस व अनुमतियां रद्द कर दीं। स्माईलैक्स फार्मा की यह इकाई एनडीपीएस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले चार से पांच अन्य उत्पादों का निर्माण कर रही थी। राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन ने शुरुआती जांच में पाया है कि उक्त कंपनी ने बीते एक साल से साइकोट्रोपिक पदार्थों, दवाओं की बिक्री क ी कोई भी जानकारी राज्य दवा नियंत्रण प्राधिकरण व पुलिस प्रशासन को नहीं दी, जबकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस एक्ट के तहत दोहरे लाइसेंस वाले उत्पादों का निर्माण करने वाले तमाम दवा उद्योगों को मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अपने यहां निर्मित दवाओं की बिलिंग की जानकारी पुलिस अधीक्षक व राज्य औषधि नियंत्रक के साथ साझा करनी होती है। (एचडीएम)
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