होशियार हो जाओ…बीमार पौधे न खरीदो

By: Jan 23rd, 2025 12:02 am

उद्यान विभाग ने बागबान और लाइसेंस धारक नर्सरी संचालकों को किया सचेत, अवैध तरीके से पौधे लगाने पर होगी कार्रवाई

अजय रांगड़ा-मंडी
अगर बागवान व पंजीकृत नर्सरी धारकों ने उद्यान विभाग की अनुमति के बिना सेब सहित अन्य पौधों का आयात करते हुए पाया गया, तो उनके खिलाफ उद्यान विभाग निर्धारित नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्योंकि बाहरी राज्य के लोग हिमाचल प्रदेश के बागबानों को नुकसान पहुंचाने के एवज में बीमारी युक्त पौधों की खेप भेज रहे हैं, ताकि प्रदेश में फलों का उत्पादन कम हो और बागबानों को आर्थिक नुकसान हो। इसके चलते उद्यान विभाग ने समस्त बागबानों व लाइसेंस धारक नर्सरी संचालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बता दें कि बागबानी विभाग मंडी ने गत शनिवार को जम्मू-कश्मीर के दो वाहनों को उपनिदेशक उद्यान विभाग डा. संजय गुप्ता व टीम ने निरीक्षण के दौरान रोका।

निरीक्षण में पाया गया कि गाडिय़ों में सेब, खुमानी और आडू के 33 हजार से अधिक अवैध पौधे भरे हुए थे। जिन्हें विभाग ने जब्त कर रिपोर्ट आगामी कार्रवाई के लिए निदेशालय को भेजी। इसके उपरांत निदेशालय के निर्देशानुसार विभाग द्वारा समस्त पौधों को सोमवार को जला दिया गया। ऐसे में विभाग की सतर्कता से सेब के पौधों के नाम पर होने वाली ठगी से हजारों बागवान बच गए हैं। इतना ही नहीं उद्यान विभाग मंडी ने गत वर्ष भी जम्मू-कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में बीमारी युक्त पौधों की खेप को पकड़ा था। इस दौरान विभाग ने करसोग, गोहर और मंडी सदर में जम्मू कश्मीर की चार गाडिय़ां पकड़ी थी। इस दौरान उक्त वाहनों से करीब एक लाख पौधे पकड़े थे। जिन्हें विभाग की टीम ने नियमों के खिलाफ लाए गए सेब के एक लाख पौधों को आग के हवाले कर दिया था। ये पौधे एक व्यक्ति द्वारा जम्मू कश्मीर से गाड़ी में भर कर बेचने को लाए जा रहे थे, लेकिन विभाग की टीम ने बागबानों तक पहुंचने से पहले ही इन पौधों को नष्ट कर दिया। एचडीएम

सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान
बागबानी विभाग के मुताबिक अवैध तरीके से सेब के पौधों के कारोबार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। दोषी पाए जाने पर, ऐसे कारोबारी को जुर्माना व एक वर्ष के कारावास का भी प्रावधान है। उद्यान विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश फल पौध पंजीकरण व विनियमन अधिनियम-2015 की धारा 17 की उपधारा 2 के अंतर्गत कार्रवाई का प्रावधान है।

कोई भी बागबान व पंजीकृत नर्सरी संचालक विभाग की अनुमति के बिना पौधों की आयात न करें। जो भी अवैध आयात करते हुए पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाहरी राज्यों से पौधों की धर पकड़ के लिए उद्यान विभाग ने जिला प्रशासन व पुलिस को दिसंबर माह में ही पत्र प्रेषित कर दिया था।
डा. संजय गुप्ता, उपनिदेशक, उद्यान विभाग मंडी


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