JEE Advanced के अटेंप्ट नहीं बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तीन मौके देने की मांग ठुकराई, सिर्फ इन्हें मिली राहत
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए अटेंप्ट्स की गिनती दो से बढ़ाकर तीन करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अदालत ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड यानी जेएबी के फैसले को बरकरार रखेगी। हालांकि, जिन स्टूडेंट्स ने कोर्ट में याचिका दायर की है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस साल होने जा रहे एग्जाम में बैठने के लिए वन-टाइम रिलेक्सेशन दिया है। दरअसल जेएबी ने नवंबर 2024 में जेईई एडवांस्ड के लिए नंबर ऑफ अटेंप्ट्स दो से बढ़ाकर तीन करने का नोटिस जारी किया था, मगर दो हफ्ते बाद ही अपना फैसला वापिस ले लिया था।
ऐसे में कई छात्र जो इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला ले चुके थे, उन्होंने जेईई एडवांस्ड में शामिल होने के लिए अपना कोर्स छोड़ दिया। ऐसे में जेएबी के फैसला बदलने से इन छात्रों का साल खराब हो गया। छात्रों ने एक और अटेंप्ट बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। कोर्ट ने जेएबी के फैसले को बरकरार रखा है, मगर जिन छात्रों ने कोर्स ड्रॉप किया है, उन्हें इस साल के एग्जाम में बैठने की इजाजत दी है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पांच से 18 नवंबर तक इंजीनियरिंग कोर्स छोडऩे वाले छात्रों को तीन बार एग्जाम देने की छूट दी है। बाकी छात्रों को कोई छूट नहीं मिलेगी।
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