ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को राहत, करोड़ों के जीएसटी नोटिस पर सुप्रीम रोक
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को राहत, अगली सुनवाई 18 मार्च को
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपए के गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) ‘कारण बताओ नोटिस’ पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से इस सेक्टर को अस्थायी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अंतिम निपटारे तक डीजीजीआई द्वारा जारी सभी ‘कारण बताओ नोटिस’ के संबंध में आगे की सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी। जब तक इस कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं करती, तब तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 मार्च की तारीख तय की है।
तक तक नोटिस से जुड़े सभी मामले स्थगित रहेंगे। फैसले के बाद स्टॉक एक्सचेंजों पर इंट्रा-डे ट्रेड के दौरान डेल्टा कॉर्प और नाजारा टेक जैसी गेमिंग कंपनियों के शेयरों में सात प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) के सीईओ अनुराग सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत का स्वागत किया। सक्सेना ने कहा कि यह सरकार और गेमिंग ऑपरेटर्स दोनों के लिए फायदेमंद है।
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