चंडीगढ़ में सात नस्लों के कुत्तों पर लगेगा प्रतिबंध, पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य

By: Jan 25th, 2025 12:06 am

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने दी चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग्स बायलॉज-2023 को मंजूरी, पंजीकरण करवाना अनिवार्य

दिव्य हिमाचल ब्यूरो- चंडीगढ़

चंडीगढ़ में पालतू और लावारिस कुत्तों के रखरखाव और प्रबंधन को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग्स बायलॉज-2023 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हर पालतू कुत्ते का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नए नियमों के अनुसार घर के क्षेत्रफल के आधार पर ही लोग कुत्ते रख सकेंगे। लावारिस कुत्तों को खिलाने की जगह और मालिक की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। 7 नस्लों के कुत्तों पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। इसके साथ पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना होगा। 500 रुपए की फीस होगी। आवेदन के साथ कुत्ते की दो लेटेस्ट फोटो और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। कुत्ते को एक मेटल टोकन दिया जाएगा जो कुत्ते के गले में बांधना होगा। यह पंजीकरण लाइफटाइम के लिए होगा लेकिन हर 5 साल बाद रिन्यू कराना होगा। इसके अलावा शहर के डॉग लवर, एनजीओ, वॉलिंटियर, पेट ब्रीडर्स, पेट शॉपकीपर, डॉग ट्रेनर, डॉग हॉस्टल व क्रैच, डॉग ग्रूमर को भी नगर निगम में पंजीकरण करना होगा। यदि कोई पंजीकृत कुत्ता खुले में घूमता हुआ पाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और कुुत्ते के मालिक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब जल्द इन नियमों पर लोगों से सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिसके बाद बायलॉज को लागू कर दिया जाएगा।

बायलॉज के अनुसार कुत्तों को सुखना लेक, रोज गार्डन, शांतिकुंज, रॉक गार्डन, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, फ्रेगरेंस गार्डन, टेरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन समेत अन्य कई जगहों पर ले जाने पर मनाही होगी। पार्कों में टहलाने के लिए निकले लोगों को साथ में पूप बैग रखना होगा। पंजीकृत कुत्ते की पूरी जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी। अगर उनके कुत्ते ने किसी को चोट पहुंचाया या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी। मुआवजा भी देना पड़ सकता है। अगर कुत्ते का व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कुत्ते की मृत्यु के बाद उसे खुले में या चंडीगढ़ नगर निगम के कूड़ेदान में नहीं फेंका जाएगा। मृत कुत्ते को श्मशान घाट या अपने स्थान पर पूरी विधि के साथ दफनाया जाएगा। नगर निगम ने अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिट बुल, बुल टेरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटविलर के रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नियम तोडऩे पर लगेगा दस हजार जुर्माना

अब कोई भी किसी स्ट्रे डॉग को कहीं भी खाना नहीं दे सकेगा। आरडब्ल्यूए व पार्षद की सहमति से प्रत्येक इलाके में जगह चयनित किए जाएंगे। जहां कुत्तों को खाना दिया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले मालिक को पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 200 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।


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