कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, वेतन वृद्धि को कम करने वाले फैसले पर लगाई रोक
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवाकाल को गिनने के बाद हुई वेतन वृद्धि को कम करने के आदेशों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता कर्मचारियों को दिए गए वित्तीय लाभों की वसूली पर भी रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के तहत अधिसूचना जारी कर प्रार्थी कर्मियों के वेतन में कमी कर उन्हें दिए गए वित्तीय लाभों को रिकवर करने के आदेश जारी किए हैं।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने विभिन्न कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे रहे सहायक प्रवक्ताओं की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात सरकार की अधिसूचना पर अमल करने पर रोक लगा दी है। प्रार्थियों ने 20 फरवरी 2025 से लागू हुए सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को भी कोर्ट में चुनौती दी है कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।
गौरतलब है कि कई विभागों में अनेकों कर्मचारियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अनुबंध सेवाकाल को वरिष्ठता में जोड़ते हुए इससे उपजे वित्तीय लाभ दिए गए हैं। जबकि अनेकों कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आने के बाद उन्हें यह लाभ दिए जाने थे, लेकिन सरकार ने वित्तीय बोझ को देखते हुए हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को शून्य करने के लिए सेवा शर्तों को लेकर एक अधिनियम लाया। अब कर्मचारियों ने इस अधिनियम और इस अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले पर सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
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