कैलाश खैर को बड़ी राहत, कोर्ट ने ठुकराई याचिका

शिवभक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लगे थे आरोप
एजेंसियां — मुंबई
बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कैलाश खेर को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को सिंगर कैलाश खैर के खिलाफ दायर याचिका खारिज की दी। सिंगर के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाए गए कि उन्होंने भगवान शिव पर ‘बबम बम’ गाना बनाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। यह गाना कैलाश खेर के ‘कैलासा झूमो रे’ एल्बम से है। हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए खरी-खरी टिप्पणी की है। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस श्याम चांडक की पीठ ने लेखक एजी नूरानी के हवाले से कहा कि असहिष्णुता और रूढि़वादिता से असहमति भारतीय समाज के लिए अभिशाप रही है।
कैलाश खेर के इस गाने के खिलाफ पंजाब में शिकायत दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया कि इसके म्यूजिक वीडियो में एक किसिंग सीन है और झंडे को जलते हुए दिखाया गया है। सिंगर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए और 298 के तहत धार्मिक भावनाओं का अपमान मामला दर्ज किया गया था।
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