भ्रामक विज्ञापन रोकने को दो महीने में सिस्टम बनाएं राज्य

By: Mar 26th, 2025 10:23 pm

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को जारी किए आदेश

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर सख्ती बरतने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी सरकारें भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ शिकायत की सुनवाई के लिए दो महीने के भीतर एक सिस्टम बनाएं। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की बैंच ने यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को भी ‘ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, 1954’ के तहत सख्त कार्रवाई के लिए जागरूक किया जाए।

इस आदेश के बाद दो महीने में सभी राज्यों को शिकायत निवारण सिस्टम बनाना होगा। हर तीन महीने में इस सिस्टम की जानकारी जनता को देनी होगी। पुलिस को 1954 के कानून के तहत कार्रवाई के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर राज्य सरकारें 26 मई, 2025 तक इस आदेश का पालन नहीं करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आगे और सख्त कदम उठा सकता है।


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