इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम रोक, प्रोमोशन का रास्ता साफ, पढ़ें दिन की बड़ी खबरें

By: Mar 26th, 2025 6:13 pm

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस विवादित आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि ‘नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना’ दुष्कर्म के प्रयास के अपराध की श्रेणी में नहीं आता। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से कड़ी असहमति व्यक्त की और इसे ‘चौंकाने वाला’ बताया। वहीं, प्रोमोशन की राह ताक रहे पीईटी के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पीईटी प्रोमोशन पर लगी रोक हटा दी है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में आए निर्णय में माननीय न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, माननीय न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने पीईटी की प्रोमोशन पर फैसले में विवेक चंदर व हिमाचल प्रदेश और अन्य में पीईटी की प्रोमोशन पर आए फैसले में लगी रोक हटा दी है। बाकी की खबरों के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें…

लड़की के स्तन पकड़ना, नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम रोक

प्रोमोशन का रास्ता साफ, हिमाचल हाई कोर्ट ने हटाई रोक

ISI: खेती की आड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी, पकड़ा गया ISI के लिए काम करने वाला

‘हमारी सरकार ने आखिरी दिन भी मृत्यु होने पर करुणामूलक नौकरी का प्रावधान किया था’

Shimla News: अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, तीन बच्चों समेत पांच की मौत

Himachal : शिक्षा सुधारों के लिए प्रदेश सरकार ने यूनेस्को के साथ किया MOU साइन

विमल नेगी आत्महत्या मामले में HPPCL के पूर्व निदेशक देश राज की जमानत याचिका खारिज

Chitta: 90 ग्राम चिट्टा, कुल्लू में पकड़ी गई खेप, लुधियाना का रहने वाला है आरोपी

गरीब कैदी जुर्माने या जमानत बांड के लिए सरकार से ले सकते हैं पैसा

पूर्व CM भूपेश बघेल के सरकारी और निजी आवास पर CBI की रेड, जानें क्या है मामला


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App or iOS App