चरस तस्करों को दस-दस साल की जेल

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश और विशेष जज-द्वितीय चंबा ने सुनाई सजा
दिव्य हिमाचल ब्यूरो—चंबा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष जज-द्वितीय चंबा मोहित बंसल की अदालत ने लाल हुसैन पुत्र उमरदीन वासी गांव साहलुईं पोस्ट आफिस कीडी तहसील एवं जिला चंबा और मनोज कुमार पुत्र केवल किशन वासी मीरपुर कालोनी पठानकोट को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष की कैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर चंबा सतीश कुमार ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आठ मई, 2018 को एएसआई वीरेंद्र सिंह की अगवाई में खजियार मार्ग पर भटालवां पुल के पास नाका लगा रखा था।
इसी दौरान वहां से गुजर रही स्विफ्ट कार को निरीक्षण के लिए रोका गया। पुलिस टीम को देखकर कार में सवार लाल हुसैन व मनोज कुमार घबरा गए। पुलिस टीम ने संदेह की आधार पर कार में रखे बैग की तलाशी दौरान इन दोनों के कब्जे से एक किलो 704 ग्राम चरस बरामद की। इन दोनों के खिलाफ चरस तस्करी के आरोप में सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं व जांच-पड़ताल प्रक्रिया निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने सोलह गवाह पेश कर लाल हुसैन और मनोज कुमार पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लाल हुसैन व मनोज कुमार को चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष की कैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
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