‘पूसा-44’ धान बीज बेचने पर रोक, खरड़ ब्लॉक के बीज विक्रेताओं को निर्देश, नियम तोडऩ पर होगी कार्रवाई

By: Apr 18th, 2025 12:06 am

कृषि अधिकारी ने खरड़ ब्लॉक के बीज विक्रेताओं को दिए निर्देश, नियम तोडऩ पर होगी कड़ी कार्रवाई

स्टाफ रिपोर्टर- मोहाली

मुख्य कृषि अधिकारी डा. गुरमेल सिंह के निर्देशानुसार ब्लाक कृषि अधिकारी डा. शुभकरण सिंह धालीवाल की अध्यक्षता में ब्लॉक खरड़ कार्यालय में ब्लॉक खरड़ के बीज डीलरों की बैठक हुई। बैठक में भाग लेने वाले बीज विक्रेताओं को सरकारी आदेशानुसार धान की संकर किस्मों तथा पूसा-44 किस्म की बिक्री न करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पूसा-44 किस्म की फसल लंबे समय तक पकने के कारण अधिक पानी की खपत करती है तथा पराली अधिक होने के कारण इसका रखरखाव कठिन होता है।

इससे पराली में आग लगने की घटनाएं अधिक होती हैं। इसी प्रकार, किसानों को धान की संकर किस्मों के उत्पादन के विपणन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शैलर मालिक उपज की कमी के कारण ऐसी किस्मों की खरीद नहीं करते हैं। इसके अलावा बीज विक्रेताओं को खरीफ 2025 के दौरान धान के बीज की बिक्री के संबंध में पूरी रिपोर्ट हर महीने की चार तारीख तक ब्लॉक कृषि अधिकारी खरड़ के कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में कृषि विकास अधिकारी डाक्टर गुरदयाल कुमार, डाक्टर मनदीप कौर, डाक्टर जसप्रीत सिंह तथा कृषि विस्तार अधिकारी डाक्टर सुच्चा सिंह, डाक्टर अजय कुमार के साथ-साथ कृषि उप निरीक्षक रूपिंदर कौर, अमृतपाल सिंह ने भाग लिया। ब्लॉक खरड़ में कार्यरत लगभग 20 बीज डीलरों, जिनमें मुख्य रूप से पंजाब कृषि केंद्र और किसान बीज स्टोर के प्रतिनिधि शामिल थे ने भाग लिया।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App or iOS App