हमीरपुर जिला में मात्र एक बस में मिला डस्टबिन

पर्यावरण विभाग की अधिसूचना का नहीं दिखा असर, एचआरटीसी की एक भी बस में नहीं दिखा कूड़ादान
मंगलेश कुमार – हमीरपुर
प्रदेश में मंगलवार से सभी तरह के कमर्शियल व्हीकल में कूड़ेदान यानी डस्टबिन रखने के आदेश पर्यावरण विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। बकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन भी निकाली गई थी। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में नोटिफिकेशन का असर हमीरपुर में फिलहाल देखने को नहीं मिला। मंगलवार को हमीरपुर बस अड्डे में आने वाली सभी सरकारी और प्राइवेट बसों की जब पड़ताल की गई तो मात्र एक बस में कूड़ेदान रखा हुआ पाया गया। परिचालक बकायदा सवारियों से कह भी रहा था कि बस में या बाहर कूड़ा न फेंके जो भी कागज या रैपर इत्यादि हो उसे डस्टबिन में ही डालें।
कमर्शियल व्हीकल में टैक्सियां सहित अन्य वाहन भी आते हैं लेकिन सबसे अधिक सफर लोग बसों में करते हैं और जिले की बसों में अभी पर्यावरण विभाग की अधिसूचना का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। कमर्शियल व्हीकल में यदि कूड़ेदान नहीं रखा जाता है तो सजा के रूप में दस हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है। यदि कोई व्यक्ति इधर-उधर कूड़ा फेंकता हुआ पाया जाता है तो उसे 1500 रुपए फाइन के रूप में भरने होंगे। हिमाचल में प्लास्टिक हालांकि पहले से ही बंद है, लोकल के साथ जो पर्यटक खासकर बाहरी राज्यों से आते हैं वे पर्यटन स्थलों पर या फिर रास्ते में खाने की वस्तुएं इत्यादि चलती बसों या अन्य वाहनों से बाहर फेंक देते थे। ये बैड प्रेक्टिस हिमाचल को प्रदूषण मुक्त बनाने में बाधा उत्पन्न्न कर रही थीं। आखिर में सरकार को कमर्शिल व्हीकल में कूड़ेदान लगाने के आदेश जारी करने पड़े। (एचडीएम)
सभी बस चालकों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए थे। आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
अंकुश शर्मा, आरटीओ हमीरपुर
सरकार के आदेश हमारे ध्यान में हैं। कूड़ेदान लगवाने की व्यवस्था की जा रही है जल्द ही सभी बसों में कूड़ेदान लगवा दिए जाएंगे।
राजकुमार पाठक, डीएम, हमीरपुर
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