एलोपैथी डाक्टरों को स्टडी लीव में मिलेगी फुल सैलरी, बाकी कर्मियों, अधिकारियों को लास्ट सैलरी का 40 फीसदी

हिमाचल सरकार ने सीसीएस लीव रूल्स में किया संशोधन
राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला
हिमाचल सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स में संशोधन करते हुए एलोपैथी डाक्टरों को स्टडी लीव के दौरान फुल सैलरी देने का प्रावधान किया है। बाकी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लास्ट सैलरी का 40 फीसदी स्टडी लीव के दौरान मिलेगा। वित्त विभाग की ओर से ये आदेश प्रधान सचिव देवेश कुमार ने जारी किए हैं। इसके तहत सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 में संशोधन करते हुए नियम 56 को बदल गया है। इनमें प्रधान प्रावधान किया गया है कि भारत के भीतर और बाहर काटी गई स्टडी लीव के मामले में महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस अलग से होगा, लेकिन एलोपैथी डाक्टर को स्टडी लीव के दौरान फुल सैलरी दी जाएगी, जो वह छुट्टी पर जाने से पहले ले रहे थे।
यह प्रावधान भारत या विदेश में की जा रही स्टडी को लेकर नियमों में किया गया है। स्टडी लीव से संबंधित नियमों में बदलाव करने के बाद आईजीएमसी के मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के सामने यह मामला उठाया था। इसमें बताया गया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई कर रहे डाक्टरों के लिए इस संशोधन के बाद खुद को अपग्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। आईजीएमसी दौरे के दौरान गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को डाक्टरों ने राजी कर लिया था। अब जाकर सिर्फ एलोपैथी डाक्टरों के लिए ही इन नियमों में बदलाव हुआ है।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App or iOS App