मोगा में ड्रोन उड़ाने पर रोक, जिला मजिस्ट्रेट के कड़े आदेश, अनदेखी पर होगी कड़ी कार्रवाई

निजी संवाददाता-मोगा
जिला मोगा के अधिकार क्षेत्र में मानव रहित हवाई वाहनों ड्रोन का उपयोग सार्वजनिक सुरक्षा, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए संभावित खतरा बन सकता है। कुछ असामाजिक तत्व या शरारती लोग निगरानी, तस्करी, संवेदनशील स्थानों की फोटोग्राफी या अन्य जन शांति को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दुरुपयोग कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट कम उपायुक्त सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
यह प्रतिबंध सरकारी ड्यूटी हेतु जिला मजिस्ट्रेट या जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त ड्रोन कानून प्रवर्तन जेंसियों सशस्त्र बलों या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोन पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App or iOS App