वाहन में कूड़ादान न होने पर होगा 10 हजार जुर्माना

सार्वजनिक-निजी गाडिय़ों में कूड़ादान रखना अनिवार्य, एडीसी ओमकांत ठाकुर का खुलासा
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-बिलासपुर
जिला बिलासपुर में चलने वाले सभी सार्वजनिक एवं निजी परिवहन वाहनों में कूड़ादान रखना अनिवार्य किया गया है। इसमें टैक्सी, बस, ट्रक और टैम्पो ट्रैवलर शामिल हैं। एक माह की अवधि में कूड़ादान रखने की डेडलाईन तय की गई है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर ओमकांत ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 28 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियम लागू किया गया है जिसमें सभी प्रकार के सार्वजनिक व निजी परिवहन वाहनों में एक माह की अवधि के भीतर कूड़ादान रखना अनिवार्य किया गया था।
इसी क्रम में जिला प्रशासन बिलासपुर ने यह आदेश आज से प्रभावी कर दिया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि यदि किसी वाहन में कूड़ादान नहीं पाया गया तो वाहन मालिक पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान हिमाचल प्रदेश गैर जैवनिम्नीकरणीय कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 के तहत किया गया है। बिलासपुर जिला में बड़ी संख्या में पर्यटक टैक्सियों, टैम्पो ट्रैवलर्स और लग्जरी बसों से विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर यात्रा करते हैं। पर्यटन स्थलों पर बढ़ते कूड़े की समस्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया ह, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके।
खुले में कचरा फेंकनेे पर लगेगा 1500 रुपए का जुर्माना
यदि कोई व्यक्ति खुले में कचरा फेंकते हुए पकड़ा गया, तो उस पर 1,500 रुपए तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। यह प्रावधान हिमाचल प्रदेश गैर जैवनिम्नीकरणीय कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 के तहत किया गया है।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App or iOS App