कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
पटना। खान ग्लोबल एकेडमी के निदेशक और चर्चित शिक्षक फैज़ल खान उर्फ खान सर को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर निजी सुरक्षा गार्डों की ओर से कथित तौर की गई फायरिंग से जुड़े मामले में मंगलवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव ने कंकड़बाग थाना कांड संख्या 418/2026 में दायर खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत प्रदान की। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(9), 27 और 35 के तहत दर्ज किया गया है।
न्यायाधीश ने कहा कि मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए अगली सुनवाई तक खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाता है। अदालत ने खान सर को जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने तथा पुलिस के बुलाने पर जांच के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए। साथ ही, अदालत ने मामले की केस डायरी और खान सर के आपराधिक इतिहास का ब्योरा भी परीक्षण के लिए तलब किया। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी।
खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप केवल सह-आरोपियों के बयानों पर आधारित हैं और ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है जो उन्हें कथित अपराध से जोड़ता हो। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि तनावपूर्ण स्थिति के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हवा में फायरिंग की गई थी और किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं थी। यह भी बताया गया कि सुरक्षा गार्डों की तैनाती नोएडा स्थित एक सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से की गई थी और वे सीधे तौर पर खान सर के कर्मचारी नहीं थे।
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