सीबीएसई बताए, क्यों रोका परिणाम, सऊदी में रहने वाले छात्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने सऊदी अरब में रहने वाले एक छात्र की रिट याचिका पर सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और उसके दुबई स्थित क्षेत्रीय अधिकारी को नोटिस जारी किया। छात्र ने अपनी कक्षा 12वीं की अंक सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग की है, जो पश्चिम एशियाई देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों के लिए विशेष मूल्यांकन योजना बनाए जाने के बावजूद अब तक रोका गया है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने सीबीएसई और उसके दुबई के क्षेत्रीय अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जून को तय की। सुनवाई के दौरान सीबीएसई की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रियांशु जीगरकुमार पटेल का मूल्यांकन संबंधित स्कूल द्वारा किया जाना जरूरी था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने निजी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दी थी, इसलिए ऐसा कोई मूल्यांकन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

याचिकाकर्ता प्रियांशु जीगरकुमार पटेल ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में सीबीएसई के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत उनकी कक्षा 12वीं की अंक सुधार परीक्षा का परिणाम रोक दिया गया है। बोर्ड ने यह फैसला तब लिया है, जब उसने खुद उन छात्रों के लिए विशेष मूल्यांकन तंत्र शुरू किया था, जिनकी परीक्षाएं कई खाड़ी देशों में मौजूदा सुरक्षा हालात की वजह से रद्द कर दी गई थीं। हालांकि सीबीएसई ने 13 मई को ही कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए थे, लेकिन छात्र पटेल का परिणाम जारी नहीं किया गया। उनके परिणाम के स्टेटस पर‘आरएल (परिणाम बाद में)’दर्ज कर दिया गया।