372 असिस्टेंट स्टाफ नर्स को नौकरी, 30 प्रतिशत नाइट ड्यूटी अनिवार्य, DMER ने जारी किए नियुक्ति आदेश
कार्यालय संवाददाता-शिमला
हिमाचल के विभिन्न मेडिकल कालेजों में अब स्टाफ की कमी नहीं खलेगी। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय ने प्रदेश के विभन्न मेडिकल कालेजों में 372 पदों पर असिस्टेंट स्टाफ नर्स को नियुक्ति प्रदान की है। अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाना सहित आईजीएमसी शिमला, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज चंबा, वाईएस परमार मेडिकल कालेज नाहन, टांडा और मंडी मेडिकल कालेज में नर्सों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि यह नियुक्तियां नियमित स्टाफ नर्स पदों के विरुद्ध नहीं मानी जाएंगी, बल्कि प्रदेश सरकार द्वारा छह नवंबर 2025 को अधिसूचित असिस्टेंट स्टाफ नर्स नीति के तहत की गई हैं।
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्तियां केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए होंगी। हालांकि आवश्यकता और जनहित को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी इस अवधि को बढ़ा सकता है। नियुक्त असिस्टेंट स्टाफ नर्सों को प्रतिमाह 25 हजार रुपए का समेकित मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्य से दौरे पर भेजे जाने की स्थिति में नियमानुसार टीए, डीए भी देय होगा। नर्सों की सेवा शर्तें समय-समय पर सरकार द्वारा जारी नीति और संशोधित प्रावधानों के अनुसार संचालित होंगी।
हिमकेयर और आयुष्मान योजना का मिलेगा लाभ
नियुक्त असिस्टेंट स्टाफ नर्सों को हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम उन पर लागू नहीं होंगे। वहीं, पात्रता संबंधी किसी कमी या गलत जानकारी पाए जाने पर दस दिन का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
नियम तय
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन नियुक्तियों से नियमितीकरण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी असिस्टेंट स्टाफ नर्स नियमित या एक्स-कैडर पदों पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगी। सेवा अवधि को पेंशन, वेतनवृद्धि अथवा अन्य सरकारी सेवा लाभों के लिए भी नहीं गिना जाएगा। असिस्टेंट स्टाफ नर्सों को ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, एनआईसीयू, लेबर रूम और अन्य वार्डों में कम से कम 30 प्रतिशत नाइट ड्यूटी करना अनिवार्य होगा।
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