पार्ट टाइम कर्मियों की प्रति घंटा मजदूरी भी बढ़ाई, पहली अप्रैल 2026 से लागू होंगी नई दरें
स्टाफ रिपोर्टर — शिमला
हिमाचल की सुक्खू सरकार ने राज्य के दिहाड़ीदार और पार्ट टाइम कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी मजदूरी दरों में वृद्धि कर दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार संशोधित मजदूरी दरें पहली अप्रैल, 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस फैसले से विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने केवल दिहाड़ी कर्मचारियों की मजदूरी ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि पार्ट टाइम आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी नई दरें निर्धारित की हैं। अब पार्ट टाइम कर्मचारियों को 56 रुपए प्रति घंटा की दर से भुगतान किया जाएगा। पहले की तुलना में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। नई अधिसूचना के अनुसार प्रदेश सरकार ने उच्च तकनीकी और विशेषज्ञ श्रेणी के कर्मचारियों की मजदूरी में भी संशोधन किया है। कम्प्यूटर ऑपरेटर और इन्वेस्टिगेटर्स को अब 662 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे, जबकि प्रशिक्षकों को 704 रुपए प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, आर्किटेक्चरल विंग के ड्राफ्ट्समैन और कोच की दैनिक मजदूरी 745 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं सबसे अधिक मजदूरी हाइड्रो जियोलॉजिस्ट को मिलेगी, जिन्हें 831 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा बेलदार, मजदूर, कुक, माली, टीमेट, चौकीदार, हेल्पर, सफाई कर्मचारी, चपरासी, अस्किल्ड लेबर, सर्वे खलासी, वाटर गार्ड और अन्य समान श्रेणी के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी 450 रुपए निर्धारित की गई है। ये कर्मचारी विभिन्न विभागों में आधारभूत कार्यों का संचालन करते हैं और राज्य के विकास कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सरकार ने विभिन्न तकनीकी और कुशल श्रेणियों के कर्मचारियों की मजदूरी भी बढ़ाई है। प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक, वेल्डर, मिस्त्री, पंप ऑपरेटर, ड्राइवर, पटवारी, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट, लैब तकनीशियन, टेलिफोन ऑपरेटर और अन्य तकनीकी कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार 467 रुपए से लेकर 619 रुपए प्रतिदिन तक मजदूरी मिलेगी। इसके अलावा नई दरों के अनुसार ड्राइवर, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, प्लंबर, स्टोर कीपर, मीटर रीडर, वायरमैन, प्रयोगशाला तकनीशियन और अन्य समान श्रेणी के कर्मचारियों को 508 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी दी जाएगी। यह राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। राज्य के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत दिहाड़ी और पार्ट टाइम कर्मचारियों को विशेष लाभ मिलता रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारियों को संशोधित मजदूरी दरों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। इससे जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की आय अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक होगी। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं।