उल्लंघन करने वाले गाड़ी चालकों पर किया जाएगा बीस हजार रुपए जुर्माना
स्टाफ रिपोर्टर-गगरेट
कस्बे की सडक़ों को भारी मालवाहक वाहनों से हो रहे नुकसान को देखते हुए पुलिस विभाग ने अब सख्त कदम उठाया है। गगरेट कस्बे के ऊना रोड और दौलतपुर चौक रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। इन दोनों मार्गों पर यात्री बसों को छोडक़र भारी मालवाहक वाहन अब 24 घंटे प्रवेश नहीं कर सकेंगे। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 20 हजार रुपये का चालान किया जाएगा। पुलिस विभाग ने इस संबंध में कस्बे में सूचना पट्ट भी स्थापित कर दिए हैं, ताकि वाहन चालकों को प्रतिबंधित मार्गों और निर्धारित वैकल्पिक रूट की जानकारी मिल सके। पुलिस ने वाहन चालकों से प्रशासन द्वारा निर्धारित रूट का ही इस्तेमाल करने की अपील की है। गगरेट कस्बे में भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पहले ही नो पार्किंग जोन और मालवाहक वाहनों के लिए निर्धारित रूट तय किए गए थे। हालांकि, लंबे समय तक इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका।
भारी वाहनों की आवाजाही लगातार जारी रहने से कस्बे की सडक़ों पर यातायात दबाव बढऩे के साथ सडक़ें भी क्षतिग्रस्त हो रही थीं। लोक निर्माण विभाग की ओर से भी कई बार भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सडक़ों को हो रहे नुकसान का मामला उठाया गया था। विभाग का तर्क था कि भारी वाहनों के लगातार गुजरने से सडक़ की सतह और निर्माण ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, जिससे सडक़ों की हालत खराब हो रही है। उपायुक्त की अधिसूचना का हवाला देते हुए पुलिस विभाग ने भारी मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट निर्धारित किए हैं। इसके तहत ऊना की ओर से गगरेट आने वाले भारी मालवाहक वाहनों को कलोह चौक से शिवबाड़ी होते हुए आगे जाना होगा। वहीं, दौलतपुर चौक की ओर से आने वाले भारी मालवाहक वाहनों को अंबोटा चौक से शिवबाड़ी होकर निर्धारित मार्ग पर जाना होगा। गरेट के मुख्य ऊना रोड और दौलतपुर चौक रोड पर भारी मालवाहकों की सीधी आवाजाही पर रोक रहेगी। यात्री बसों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।