पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

कार्यालय संवाददाता-पांवटा साहिब
दो वर्ष पहले के पत्नी की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने आरोपी सोहन सिंह चौधरी निवासी जगदीशपुर, डाकघर खुदा, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर (यूपी) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। उप जिला न्यायवादी जतिंद्र शर्मा ने बताया कि घटना 19 अगस्त 2024 की है। आरोपी की बेटी ने अपने पिता सोहन सिंह चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार आरोपी ने रात को अपनी पत्नी की डंडे से मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वह घर से फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि मामले की जांच एसआई अच्छर सिंह ने की। जांच के दौरान महत्त्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को
दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिंद्र शर्मा ने की।

मिल्लाह ग्राम सेवा सहकारी सभा के चुनाव 14 दिसंबर को
नाहन। दि मिल्लाह ग्राम सेवा सहकारी सभा सीमित मिल्लाह-मगनल शिलाई जिला सिरमौर के प्रबंधक समिति के चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं नाहन के कार्यालय आदेश के तहत सभा का चुनाव 14 दिसंबर को करवाया जाना निर्धारित हुआ है। पंजीयन अधिकारी ने सदस्यों से अपील की गई है कि वह 14 दिसंबर को प्रात: 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।