सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में की कटौती

नई दिल्ली। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर लगने वाले शुल्क घटा दिए हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार रात जारी अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर उत्पाद शुल्क में चार रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। विमान ईंधन पर उत्पाद शुल्क 4.50 रुपए प्रति लीटर कम किया गया है। इसके अंतर्गत डीजल के निर्यात पर आज से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 20 रुपए से घटाकर 16 रुपए प्रति लीटर किया गया है। विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अब 10.50 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पहले यह 15 रुपए था।

पेट्रोल के निर्यात पर उत्पाद शुल्क 50 पैसे प्रति लीटर पर अपरिवर्तित है जो विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में है। सरकार ने दो साल के अधिक के अंतराल के बाद इस साल 27 मार्च से डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर उत्पाद शुल्क लगाया था। पेट्रोल के निर्यात पर उत्पाद शुल्क 16 मई से लगाया गया था। पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए तीनों जीवाश्म ईंधनों के निर्यात पर शुल्क लगाया गया है। इसकी नियमित रूप से हर पखवाड़े समीक्षा की जाती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन उत्पादों के दाम में आए उतार-चढ़ाव के अनुरूप बदलाव किए जाते हैं। डीजल पर लगातार दूसरी बार और विमान ईंधन पर चौथी बार निर्यात पर लगने वाले शुल्क में कटौती की गयी है।