अब सात महीने के लेन-देन की जांच

नई दिल्ली — आयकर विभाग ने बैंकों से पहली अप्रैल से नौ नवंबर, 2016 के दौरान बचत खातों में जमा हुए कैश डिपॉजिट की रिपोर्ट मांगी है। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी से पहले हुए कैश ट्रांजेक्शंस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यह रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा बैंकों को आदेश दिया गया है कि वे पैन नंबर या फार्म 60 जमा न करने वाले लोगों से 28 फरवरी तक इन दस्तावेजों को जमा करा लें। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंकों, को-आपरेटिव बैंकों और पोस्ट आफिसों से पहली अप्रैल से नौ नवंबर, 2016 के दौरान जमा हुए कैश  की रिपोर्ट मांगी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। इन्कम टैक्स एक्ट के नियम 114-बी के मुताबिक बैंक अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे खाताधारकों से पैन नंबर या उसके न होने पर फार्म 60 जमा कराएं। आदेश के मुताबिक जिन लोगों ने खाता खुलवाने के दौरान पैन नंबर या फार्म 60 जमा नहीं कराया है, वे 28 फरवरी तक जमा करा सकते हैं। फार्म 60 एक घोषणा पत्र होता है, जिसे पैन नंबर न होने की स्थिति में भरा जाता है। इससे पहले इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों से 10 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान बचत खातों में 2.5 लाख से अधिक और चालू खातों में 12.5 लाख से अधिक जमा की रिपोर्ट देने को कहा था। इसके अलावा एक ही दिन में 50000 रुपए से अधिक जमा कराने वालों की जानकारी देने को भी कहा गया था। नोटबंदी के बाद करीब 15 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट बैंकिंग सिस्टम में लौटे हैं। टैक्स डिपार्टमेंट ने इन डिपॉजिट्स की जांच शुरू कर दी है।