जागीर कौर नहीं लड़ पाएंगी चुनाव

सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज

नई दिल्ली – उच्चतम न्यायालय से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की पूर्व प्रमुख एवं शिरोमणि अकाली दल की नेता बीबी जागीर कौर को कोई राहत नहीं मिली। उच्चतम न्यायालय ने बीबी जागीर कौर को बेटी का जबरन गर्भपात कराने, अवैध तरीके से प्रसव कराने और उसकी हत्या करने के मामले में मिली पांच वर्ष की सजा पर रोक लगाने की याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीबी कौर की पांच वर्ष की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले सोमवार को पंजाब उच्च न्यायालय ने भी उनकी सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय के मंगलवार को आदेश के बाद सुश्री कौर पंजाब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की नेता बीबी कौर की बेटी हरप्रीत कौर की अप्रैल, 2000 में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। बीबी कौर पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस संबंध में जांच शुरू की थी और इस मामले में उन्हें संलिप्त माना था।