तीन आतंकियों को सजा-ए-मौत

कोलकाता — लश्कर-ए-तोएबा के तीन आतंकियों को शनिवार को बनगांव अदालत ने राष्ट्रद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई। इनमें से दो आतंकी पाकिस्तानी नागरिक बताए जाते हैं। तीनों को आईपीसी की धारा 121 व 121-ए के तहत दोषी ठहराया गया था। बीएसएफ ने वर्ष 2007 के चार अप्रैल को चार संदिग्ध आतंकियों को पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से सटी सीमा पेट्रापोल से गिरफ्तार किया था।