पुलिस के लिए यौन शोषण अपराध की रिपोर्टिंग जरूरी

चंडीगढ़— हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके महापात्रा ने कहा कि यौन शोषण अपराध की रिपोर्टिंग करना सभी पुलिस अधिकारियों के लिए अनिवार्य है। इसके लिए 24 घंटों के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जिला बाल कल्याण कमेटी के सदस्यों को भी पुलिस की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। श्री महापात्रा शनिवार को पंचकूला में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 को सख्ती से लागू करने के लिए स्टेक होल्डर्स एवं महिला पुलिस थानों के जांच अधिकारियों, एसएचओ की एक कार्यशाला में बोल रहे थे। हरियाणा सरकार ने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद, अब लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 को सख्ती से लागू करने की ठान ली है। पीके महापात्रा ने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे इन अधिनियमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में पहल करें।