पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर दुष्कर्म मामले में बरी

जयपुर— राजस्थान में जयपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बरी कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रहलाद रॉय शर्मा ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए नागर को दोष मुक्त किया है तथा उसे जेल से रिहा करने के आदेश दिए। अदालत ने इस मामले में 17 जनवरी को सुनवाई पूरी कर 30 जनवरी को फैसला सुनाते की तिथि तय की थी। उल्लेखनीय है कि 13 सितंबर 2013 को एक महिला ने श्री नागर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया तथा आरोप लगाया कि 11 सितंबर 2013 को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे अपने सरकारी आवास पर बुलाया तथा दुष्कर्म किया और उसके साथ मारपीट की। आरोपी विधायक होने के नाते मामले की जांच सीआईडी (सीबी) को सौंपी गई लेकिन विरोध के चलते तत्कालीन सरकार ने मामले की जांच नौ अक्तूबर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी। सीबीआई ने जांच करते हुए 25 अक्तूबर, 2013 को नागर को गिरफ्तार किया था तब से वह यहां केंद्रीय कारागार में बंद था। मामले के समय नागर जयपुर की दूदू विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे।