बिजली बिल जुर्माना माफी को 31 तक करें आवेदन

पंचकूला – ग्रामीण बिजली उपभोक्ता जिनका लोड 2.0 किलोवाट तक है, के घरेलू और गैर घरेलू कनेक्शन चाहे चालू हैं या कटे हुए है कि मांग पर बिजली बिल जुर्माना माफी योजना, 2016 को 31 जनवरी 2017 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना उन उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जिनके बिल 30 सितंबर, 2016 को बकाया थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त गौरी पराशर जोशी ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता बिजली के बिल की मूल राशि एक मुश्त या आगामी छह बिलों के साथ किस्तों में भी जमा करा सकते हैं। यदि उपभोक्ता एक मुश्त मूल राशि जमा कराते हैं तो उन्हें पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटे हुए हैं तो उन्हें मूलधन की पहली किस्त जमा कराने के उपरांत अप्लाई करने पर नया कनेक्शन दे दिया जाएगा। यदि किसी घर का पुराना कनेक्शन जो बाप-दादा के नाम से चल रहा था और बिल न भरने के कारण कट गया है तथा संपत्ति के कई हिस्सेदार हैं, ऐसे में घर का कोई सदस्य नया कनेक्शन लेना चाहता है तो उस सदस्य को अपने हिस्से की मूल राशि जमा कराकर दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकूला जिला के कुछ गांव सब अर्बन सब-डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिनके कनेक्शन चालू हैं। सभी डिफाल्टर उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि बिजली ब्याज माफी योजना, 2016 का लाभ समय रहते अधिक से अधिक उठाएं। उपरोक्त स्कीम के अलावा पांच किलोवाट तक के सभी उपभोक्ताओं के बिजली के खराब हुए, छेड़छाड़ किए हुए मीटरों को बदलने के लिए स्वैच्छिक घोषणा स्कीम, 2016 भी 31 जनवरी, 2017 तक बढ़ा दिया है। स्वैच्छिक घोषणा करने पर उपभोक्ताओं से सामान्य दरों पर स्वीकृत लोड एक एमडीआई के आधार पर पिछले एक वर्ष के बिजली बिलों की वसूली की जाएगी, उनसे कोई जुर्माना राशि, कंपाउडिंग राशि नहीं ली जाएगी और न ही पुलिस एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस स्कीम के तहत भी बिजली बिल की राशि भी छह किस्तों में जमा करा सकते हैं। एक मुश्त जमा कराने पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस प्रकार के उपभोक्ताओं से अपील की जाती है की वे इस वीडीएस, 2016 स्कीम का फायदा उठाएं अन्यथा 31 जनवरी 2017 के बाद एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और किसी भी दोषी उपभोक्ताओं को नहीं छोड़ा जाएगा और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा कर बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।