हत्यारे भाइयों को आजीवन कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर ने सुनाई सजा

नाहन — करीब दो वर्ष पुराने हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर पद्म सिंह ने नौहरा के कसमेली निवासी मुकेश पुत्र रामस्वरूप व प्रवीण कुमार उर्फ मिथुन पुत्र रामस्वरूप को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। सजा के साथ-साथ आरोपियों को दस-दस हजार रुपए जुर्माना भी भुगतना होगा। इसके अलावा दोनों आरोपियों को एक साल कठोर कारावास के अलावा 1000 रुपए के जुर्माने का फैसला धारा-323 आईपीसी के तहत सुनाया गया है। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 325 के तहत दोनों ही आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी सुनाया गया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपियों को धारा 302 के तहत तीन माह की सजा, 323 के तहत छह माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने बताया कि 16 अक्तूबर, 2014 को मोहन सिंह पुत्र  स्व. मस्तीया राम निवासी  शाया पोस्ट आफिस नौहरा अपनी घासनी में घास काट रहा था। इस बीच आरोपी रामस्वरूप, मुकेश कुमार, नवीन, प्रवीण, आशा देवी, अंजु, नवीन धीमान आदि मौके पर पहुंचे और मस्तीया राम को डंडों से मारना शुरू कर दिया। इस हमले में मस्तीया राम को गंभीर चोटें आई थीं, जिसे 108 एंबुलेंस के माध्यम से सोलन रैफर किया गया था, मगर रास्ते में ही मस्तीया राम की मृत्यु हो गई। इस मामले में राजगढ़ पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले की छानबीन डीएसपी राजगढ़ बीएस बरागटा  द्वारा की गई थी। करीब 30 लोगों की गवाही के बाद न्यायालय ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए मुकेश व प्रवीण को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले के बाकी आरोपियोंे को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है।