बस में सामान का किराया तय

एचआरटीसी ने जारी की लिस्ट, तय से ज्यादा वसूलने पर कार्रवाई

शिमला  – हिमाचल पथ परिवहन ने बसों में घरेलू सामान ले जाने का किराया सार्वजनिक किया है। यात्रियों से घरेलू सामान का भाड़ा अधिक वसूलने की शिकायत मिलने के बाद निगम प्रबंधन ने यह किराया अब फेसबुक पर अपलोड कर दिया है, ताकि किसी भी यात्री को शिकायत होने के चलते किराए के बारे में जानकारी मिल सके। इस किराए को सार्वजनिक करने के बाद अब एचआरटीसी की बसों में सामान ले जाना आसान हो जाएगा। बसों में कुर्सी, सिलाई मशीन, साइकिल, मेज, सेब की पेटी, टेलीविजन, कम्प्यूटर और वाशिंग मशीन जैसे घरेलू उपयोग के सामान भी ले लाए जा सकेंगे। अभी कई लोग सामान ले जाने के लिए निगम की बसों के कंडक्टरों से संपर्क करते थे। सामान ले जाने के एवज में चालक-परिचालक लोगों से मनमानी रकम वसूल किया करते थे। यदि बसों में तय किराए से ज्यादा वसूली की जाती है तो 9418000529 और 9805005529 पर यात्रियों द्वारा शिकायत की जा सकती है। किरायों में बसों में साइकिल, कार्यालय मेज छोटी, पालतू जानवर, कुर्सी, पैडस्टर पंखा, सिलाई मशीन, चारपाई, टीवी, 20 किलो की सब्जियों के बक्से के लिए किराए का 25 प्रतिशत चुकाना होगा। इसी तरह सेंट्रल टेबल, प्लास्टिक कुर्सी, और फोल्डिंग कुर्सी के लिए किराए का दस प्रतिशत, अलमारी और दीवान जैसे सामान के लिए एक यात्री बराबर किराया चुकाना होगा। सोफा, टीवी फुल साइज, वाशिंग मशीन, कम्प्यूटर और फल-सब्जियों के 40 किलो के बॉक्स के लिए किराए का 50 प्रतिशत चुकाना होगा। सेब की 20 किलो की एक पेटी यात्री के साथ मुफ्त, एक से ज्यादा पर किराए का 25 प्रतिशत यात्रियों को चुकाना होगा। एचआरटीसी के सीजीएम रघुवीर सिंह चौधरी ने खबर की पुष्टि की है।