राज्य से बाहर विवाह पर भी बोनाफाइड हिमाचली

शिमला – सरकार ने हिमाचल से बाहर विवाह करने वाली युवतियों को बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र देने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाल ही में कैबिनेट ने यह फैसला लिया था, जिस पर आदेश जारी हुए हैं। अब किसी भी ऐसी महिला को बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसका विवाह राज्य से बाहर हुआ था और वह किन्हीं कारणों से वापस प्रदेश में आ गई। इन महिलाओं के हिमाचली होने का अधिकार सरकार ने सुरक्षित कर दिया है। ऐसी महिलाएं प्रदेश में दोबारा रहना शुरू कर देती हैं तो उनको यहां प्रमाण पत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार के सामने यह मामला काफी समय से आ रहा था। सरकार के इस आदेश को सभी संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। राजस्व विभाग से ही ऐसे प्रमाण पत्र दिए जाते हैं लिहाजा कार्मिक विभाग ने उसे जानकारी दे दी है और सभी जिलाधीशों व तहसील कार्यालयों को भी इस संबंध मंे सूचित कर दिया गया है।