शस्त्र धारकों का आईडी नंबर जरूरी

जिलाधीश रोहतास खरब ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

यमुनानगर —  जिलाधीश रोहतास सिंह खरब ने बताया कि भारत सरकार की 15 जुलाई, 2016 को जारी महत्त्वपूर्ण अधिसूचना के आदेशों की अनुपालना में सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों का यूनिक आइडी नंबर, यूआईएन 31 मार्च, 2017 तक रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यह कार्य जिला सचिवालय यमुनानगर की तीसरी मंजिल पर स्थित एनआईसी कार्यालय के कमरा नंबर-318 में किया जाएगा। जिलाधीश खरब ने यमुनानगर के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यूनिक आईडी नंबर, यूआईएन से अपने शस्त्र लाइसेंस को 31 मार्च, 2017 तक रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें। यूआईएन नंबर से शस्त्र लाइसेंस को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जिला सचिवालय के कमरा नंबर-318 में डीआईओ कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है, यदि कोई शस्त्र लाईसेंस धारक 31 मार्च तक यूआईएन नंबर से अपने शस्त्र लाइसेंस को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी भारत सरकार की अधिसूचना की पालना में निर्देश जारी किए हैं कि सभी शस्त्र लाइसेंसों को एनडीएएल, एनडीएएल-एएलआईएस में रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई शस्त्र लाइसेंस धारक 31 मार्च तक इस प्रक्रिया के तहत अपने शस्त्र लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा तो उसका शस्त्र लाइसेंस अवैध घोषित कर दिया जाएगा।